भारतीय प्रताधिकार कायदा, १९५७ मधील 'कलात्मक काम' विषयक तरतुदी
कलात्मक काम म्हणजे (i) चित्र (पेंटींग), शिल्प, रेखाचित्र ( आकृती, नकाशा, तक्ता किंवा आराखडा सहीत); (ii) वास्तुकलेचे काम (iii) इतर कोणतेही (हस्त?)कौशल्याचे काम (2 (c))
विविध कायद्यांतर्गत संबंधीत कलमे
न्यायालयीन निकालांचे दाखला अभ्यास
- उत्तरदायकत्वास नकार लागू
क्रमांक | केस शक्यतो ऑनलाईन दुव्यासहीत | माननीय उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालय | वर्ष | कायदा आणि कलम (आणि उपलब्ध असल्यास दाखला मजकुर | (दाखला अभ्यास विश्लेषण असल्यास केवळ उचित संदर्भासहीत) |
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